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आरटीई को लागू नहीं स्कूलों के विरूद्ध कार्यवाही : हाईकोर्ट

राइट टू एज्यूकेशन एक्ट लागू कराने की पीआईएल की सुनवाई के दौरान गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को स्पष्ट शब्दों में यह कानून को सख्ती से लागू कराने के लिए आदेश दिया गया था । हाईकोर्ट ने सरकार को साफ शब्दों में बता दिया है कि, राज्य की जो स्कूल राइट टू एज्यूकेशन (आरटीई) एक्ट को लागू नहीं करे उसके विरूद्ध जरूरी कदम उठाकर कार्यवाही की जाए, हाईकोर्ट ने राज्य की स्कूलों में समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए २५ फीसदी आरक्षण रखने की उस पर ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश देने का प्रावधान करता हुआ आरटीई एक्ट के असरकारक तरीके से लागू कराने के लिए सरकार को आदेश दिया गया था । आरटीई एक्ट को लागू कराने के केस में हाईकोर्ट ने राज्य की नई स्कूलों में भी राइट टू एज्यूकेशन एक्ट के प्रावधान के अनुसार गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए २५ फीसदी बैठक आरक्षण हो और ऐसी बैठकों पर ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए कड़ी सूचना दी थी । हाईकोर्ट ने सरकार को यह कानून को राज्यभर की स्कूलों में सख्ती से लागू कराने का स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि, जिन विद्यार्थियों को आरटीई एक्ट के तहत प्रवेश से वंचित रह गये हो ऐसे बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए सरकार के सत्ताधीश योग्य कार्यवाही करे ।
इसके साथ-साथ राइट टू एज्यूकेशन एक्ट को लागू करनेवाली राज्य की दोषी स्कूलों के विरूद्ध तुरंत कार्यवाही की जाए यह भी हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया गया था । हाईकोर्ट ने केस की आगे की सुनवाई आगामी दिनों में मुकर्र की थी ।

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