राज्य में एच-टाट (मुख्य शिक्षक- हेड टीचर्स) की भर्ती में बीएड और एमएड कोलेज की शिक्षा के अनुभव वाले उम्मीदवार भी मान्य रखने गुजरात हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा हैं । एच-टाट की भर्ती की आखरी तीथी से पहले समय अवधि में अर्जी फोर्म पेश किया हो और पहले एच-टाट कर चुके हो ऐसे बी एड और एमएड कोलेज में शिक्षा के अनुभव वाले उम्मीदवार को मेरिट अनुसार जिले में नियुक्त करने राज्य सरकार को आदेश दिया हैं । हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि बीएड-एमएड कोलेज की शिक्षा के अनुभव वाले जो उम्मीदवार ने अर्जी फोर्म भरने की ३-२-२०१७ के बाद अर्जीफोर्म पेश किए हो ऐसे उम्मीदवारों के फोर्म स्वीकार करने और उन्हें सूची में शामिल कर जब नियुक्ति के लिए जगह हो तब नियुक्ति देने कहा गया हैं । यह आदेश के साथ हाईकोर्ट ने विभिन्न रिट अर्जियों का निकाल किया था । राज्य में एच-टाट (मुख्य शिक्षक- हेड टीचर्स) की भर्ती में उम्मीदवारी और नियुक्ति से वंचित रहे बीएड और एमएड कोलेज में शिक्षा के अनुभव वाले कई उम्मीदवारों द्वारा हाईकोर्ट में विभिन्न रिट अर्जी की गई थी । जिसमें सिनियर एडवोकेट केबी पुजारा, एडवोकेट विरल के सलोत और एडवोकेट दिपक बी पटेल ने पेशकश करते हुए कहा कि राज्य में एच टाट की भर्ती प्रक्रिया की घोषणा में राज्य सरकार के सत्ताधिकारियों द्वारा विद्यासहायक, प्राथमिक शिक्षक समेत के उम्मीदवारों की बात हुई थी हालांकि बीएड या एच टाट की शिक्षा के अनुभव के उम्मीदवारो को कई उल्लेख नहीं था ।