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पनामागेट मामले में नवाज शरीफ दोषी करारः पीएम पद छोड़ा

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने एक एतिहासिक फैसले में पनामागेट मामले में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को दोषी करार दिया । इसके साथ ही उन्हें जीवन भर के लिए प्रधानमंत्री पद के अयोग्य भी घोषित कर दिया गया । देश की सर्वोच्च अदालत के इस फैसले के बाद नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया । सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से नवाज का राजनीतिक भविष्य एक तरह से खत्म हो गया हैं । पाक के शीर्ष अदालत ने शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ मामले दर्ज करने के भी आदेश दिये हैं । प्रधानमंत्री के तौर पर नवाज का यह तीसरा कार्यकाल हैं । तीनों बार वह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं । पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के कोर्टरुम संख्या १ में पांच सदस्यों की खंडपीठ ने यह एतिहासिक फैसला सुनाया । जजों ने सर्वसम्मति से नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य करार दिया । साथ ही उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का अध्यक्ष पद छोड़ने को भी कहा गया हैं । कोर्ट ने कहा कि नवाज पार्टी अध्यक्ष होने के योग्य नहीं हैं । मालूम हो कि १४ अगस्त को पाकिस्तान की स्थापना के ७० साल पूरे हो जाएगे लेकिन इतने सालों में लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका हैं । फैसला सुनाते हुए जजों ने कहा कि नवाज पाकिस्तानी संसद और अदालतों के प्रति इमानदार नहीं रहे हैं और इसीलिए वह पीएम पद पर नहीं बने रह सकते हैं । पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद ६२ और ६३ के आधार पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ५-० बहुमत से नवाज को पीएम पद के लिए अयोग्य घोषित किया । सुप्रीम कोर्ट द्वारा १८ जुलाई को की गई टिप्पणी में ही इस फैसले का संकेत मिल गया था । कोर्ट ने नवाज के सामने २ विकल्प रखे थे । एक तो वह कि इस केस से जुड़े तथ्यों को ध्यान मंे रखते हुए सुप्रीम कोर्ट खुद फैसला सुनाए या फिर यह मामला नैशनल अकाउंटबिलिटी ब्यूरों को सौंप दिया जाए ।

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